पंथीरांकावु घरेलू हिंसा मामले में चौंकाने वाला मोड़: पति ने अदालत में दायर की याचिका, आरोपों को खारिज करने का दावा!

पंथीरांकावु, केरल: एक घरेलू हिंसा मामले में पति और परिवार ने 19 जून 2024 को केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज की गई क्रिमिनल प्रक्रिया को खारिज करने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया कि मामला दे-फैक्टो शिकायतकर्ता/पत्नी और उनके बीच समझौता हो चुका है और वे फिर से साथ रहने के लिए तैयार हैं।

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राहुल पी. गोपाल को उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। उन्हें और उनके परिवार को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 324, 498A, 307 और 212 के तहत दर्ज किया गया था। पंथीरांकावु पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। दे फैक्टो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पहले आरोपित ने उन्हें मारा और केबल वायर का उपयोग करके उन्हें गला घोंटने का प्रयास किया था।

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याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया गया कि आरोप झूठे हैं और यह केवल एक सामान्य पति-पत्नी के विवाहित जीवन में छोटी सी विवाद है। यह तर्क दिया गया कि शिकायत को किसी गलतफहमी के तहत दर्ज किया गया था और अब अगर पुलिस की कोई और हस्तक्षेप होता है, तो इससे उनके सामान्य विवाहित जीवन को हानि होगी।

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इस मामले को न्यायाधीश ए. बधरुद्दीन के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने राज्य प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए सरकारी वकील से कहा था। अधिक अपडेट्स के लिए इस मामले को हाईकोर्ट में आगे सुनवाई के लिए स्थानीय अखबारों और मीडिया का सहारा लिया जा रहा है।

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