नई दिल्ली: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) 2024 की परीक्षा पर पेपर लीक के आरोपों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 जून 2024 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने मई में आयोजित NEET परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “हम आपसे (NTA) त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। आइए, हम 8 जुलाई को याचिकाओं की सुनवाई करें।”
2024 की परीक्षा न केवल पेपर लीक के आरोपों से घिरी हुई है, बल्कि छात्रों ने अंकों के वितरण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।
13 जून को एक याचिका की सुनवाई के दौरान, केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जिन उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेज प्रवेश के लिए परीक्षा लिखने के लिए निर्धारित समय से कम समय मिला था, उन्हें परीक्षा पुनः देने या पहले से दिए गए ग्रेस मार्क्स को छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा।
विशेष रूप से, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 4 जून को प्रकाशित परिणामों के अनुसार, असामान्य रूप से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं।
आज की सुनवाई के दौरान, केंद्र ने कहा कि जब तक मामले में उचित प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की जाती, तब तक आरोपों पर कोई राय नहीं बनानी चाहिए।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने छात्रों की मेहनत को नहीं भूलने की बात कही। उन्होंने अदालत से कहा, “कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर जो इस तरह पास हुआ है, वह इलाज कर रहा है… यह जांचना आवश्यक है कि कितने मोबाइल इस्तेमाल किए गए थे आदि।”
अदालत फिलहाल इन मुद्दों पर विचार कर रही है और सभी संबंधित उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।