जमानत की घोषणा: दिल्ली की रोज़ एवेन्यू कोर्ट्स ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में जमानत दी।

जज का फैसला: वेकेशन जज न्याय बिंदु ने यह आदेश जारी किया, जो उन्होंने आज सुबह ही सुरक्षित रखा था।

ईडी का विरोध: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील ने आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

गिरफ्तारी की तारीख: केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

अंतरिम जमानत: मई में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी।

ईडी के आरोप: ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में शामिल होकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। –

आरोपियों का संबंध: ईडी ने कहा कि सह आरोपी चनप्रीत सिंह और विजय नायर केजरीवाल के करीबी हैं और उन्होंने उद्यमियों से भारी नकद राशि प्राप्त की।

केजरीवाल की दलीलें: केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि केजरीवाल ने कोई अपराध नहीं किया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। –

पार्टी का समर्थन: आम आदमी पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया और कहा कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

अन्य आरोपी: आप के अन्य नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मामले में आरोपी हैं; सिसोदिया जेल में हैं जबकि सिंह को जमानत मिल चुकी है।