दिल्ली, 20 जून 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में आरोपी एके बेरेड्डी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जिला और सत्र न्यायाधीश आकांक्षा गर्ग ने आरोपी को जमानत देते हुए तीन शर्तें भी लगाईं।
इस मामले की जांच के दौरान न्यायाधीश आकांक्षा गर्ग ने कहा कि आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा और पूछताछ के लिए तीन बार पुलिस के सामने पेश होना होगा। न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर लिया कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे जमानत देना उचित है। न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी को भविष्य में कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा और उसे जमानत की शर्तों का पालन करना होगा।
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आरोपी एके बेरेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिससे समाज में गलत संदेश फैलाने की कोशिश की गई। इस मामले की जांच पुलिस ने गंभीरता से की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में और भी सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी।
आरोपी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और वह निर्दोष हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वीडियो फॉरवर्ड करने के मामले में आरोपी की भूमिका नगण्य थी और उसने बिना सोचे-समझे वीडियो को शेयर कर दिया था।
इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की जाएगी, जिसमें पुलिस द्वारा जमा किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले की जांच तेजी से की जाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और समाज में फैलाई गई गलतफहमी को दूर किया जा सके।